भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य 25th Jan 2017

BY: D.K Choudhary

  • संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान ( जन – मन – गण ) को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया , जिसकी रचना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला में की थी।
  • भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अंतिम प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 हैं।
  • भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। इसमें कठोरता एवं लचीलापन का अनुपम समावेश है।
  • संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।
  • भारतीय संविधान के स्त्रोत में सबसे प्रमुख स्त्रोत भारत शासन अधिनियम – 1935है। 
  • भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है
  • संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था
  • लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 संविधान के 31वॅा संशोधन (1973) द्वारा किया गया।
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ , ‘ पंथनिरपेक्ष ‘ और ‘ राष्ट्र की अखण्डता ‘ शब्द 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  • 44 वें संविधान संशोधन -1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी या विधिक अधिकार किया गया।
  • मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 संविधान के 61वें संशोधन – 1988 में की गई।
  • 69 वॅा संविधान संशोधन- 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( NCR ) दर्जा दिया गया।
  • 86 वॅा संविधान संशोधन – 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया।
  • संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
  • जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर संविधान संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था करता है।
  • नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने की सिफारिश तेजबहादुर सप्रू समिति द्वारा की गई थी।
  • संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं क्षेत्रों का वर्णन है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है।
  • जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका संविधान में अलग से प्रावधान है।
  • जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान हैं, एवं यहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
  • संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

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